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उपस्थिति

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की सभी परीक्षाओं के लिए शिक्षण अवधि में हुए कुल कक्षा व्याख्यानों में ७५% उपस्थिति अनिवार्य है |
2. प्रयोगात्मक विषयों से सम्बन्धित प्रयोगशाला में भी ७५%उपस्थिति अनिवार्य होगी | इस नियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउटिंग के शिविरों तथा शैक्षणिक पर्यटन की उपस्थिति भी महाविद्यालय के उन दिनों की पूर्ण उपस्थिति के समान मानी जायेगी |
3. कक्षा या प्रयोगशाला की उपस्थिति में कमी होने पर प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक १५% की छूट विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है | कारण निम्नलिखित हो सकते हैं - (क) बीमारी (ख) खेलकूद (ग) महाविद्यालय द्वारा मान्य शिक्ष्नेत्तर क्रिया-कलाप इत्यादि |
4. छात्र की बीमारी की दशा में अस्वस्थता के ७ दिनों के भीतर रोग तथा अनुमानित अवकाश का उल्लेख करते हुए प्राचार्य को सूचित करना होगा और पुनः ठीक होने पर इस आशय का मान्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा |
5. उपर्युक्त छूट अधिकार के रूप मे नहीं मांगी जा सकती | इस सम्बन्ध में निर्णय प्राचार्य के विवेक पर निर्भर होगा |
6. यह उत्तरदायित्व छात्र का होगा कि वह अपनी उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी समय-समय पर प्राप्त करता रहे |