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शुल्क-मुक्ति, छात्रवृत्तियाँ

निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क एवं अर्धशुल्क मुक्ति आवेदन करने पर स्वीकृति की जाती है |
शुल्क मुक्ति हेतु इच्छुक निर्धन छात्र अपना शुल्क मुक्ति आवेदन फार्म प्रतिवर्ष लेने के बाद एक माह के अन्दर जमा कर दे | आवेदन पत्र के बिना शुल्क मुक्ति पर विचार करना सम्भव नही होगा |
शुल्क अल्पीकरण फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी |

छात्रवृत्ति

1. महाविद्यालय में बी.ए./बी.एस.सी. द्वितीय/ तृतीय वर्ष तथा एम. ए. में प्रवेश लेने वाले समस्त अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग (एक लाख तक वार्षिक आय उत्तरार्ध) के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न छात्रवृत्ति फार्म दो प्रतियों में स्पष्ट रूप से भरकर प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से वंचित हो जायेंगे | जिसका सम्पूर्ण दायित्व छात्र का होगा |

    जिन छात्र-छात्राओं को गतवर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृति हुई है उन्हें आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित संलग्नकों का लगाना अनिवार्य है | इसके अभाव में छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जायेंगे |जिसका उत्तरदायित्व उनका ही होगा |

  • जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति(अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति) के छात्र-छात्राओं के लिए |
  • अभिभावक की सभी स्त्रोतों की आय का तहसीलदार द्वारा निर्गत मूल प्रमाण-पत्र जो मार्च 2010 के बाद जरी किया गया हो (सभी श्रेणी के लिए)
  • हाईस्कूल से सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका की छायाप्रतियाँ (स्वप्रमाणित) |
  • हाईस्कूल से सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका की छायाप्रतियाँ (स्वप्रमाणित) |
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति |
  • बैंक में जमा फ़ीस रसीद की छायाप्रति |
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति |

2. महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्र अपना छात्रवृत्ति बचत खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाकर उपरोक्त पैरा १ के अनुसार संलग्न सहित छात्रवृत्ति फार्म, फ़ीस, वाउचर प्राप्त करते समय दो प्रतियों में जमा करें इसके अभाव में छात्रवृत्ति लाभ से वंचित हो जायेंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा |

3. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र से प्रवेश के समय जो शिक्षण शुल्क कम लिया जाता है यदि विभाग द्वारा उनकी छात्रवृत्ति/फ़ीस अधिक आय के आधार पर स्वीकृत नही होती है तो उन्हें उक्त शिक्षण शुल्क का भुगतान परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व करना होगा |

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित काउंटर से सम्पर्क बनाये रखे ताकि उनके आवेदन-पत्रों में किसी भी त्रुटि का निस्तारण शीघ्र किया जा सके |

छात्रवृत्ति हेतु छात्र अपने जाति/आय प्रमाण पत्र स्वयं तहसील कार्यालय से बनवायें | प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में प्रवेश निरस्तीकरण के साथ ही उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी |